हरियाणा में विधायकों को फ्लैट और कार खरीदने के लिए सरकार से एक करोड़ रुपये तक का मिलेगा लोन,विधायकों की हो गई मौज

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हरियाणा में विधायकों को अब फ्लैट या कार खरीदने के लिए सरकार से एक करोड़ रुपये तक का सस्ता लोन मिलेगा। इसके साथ ही मकान की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। अभी तक विधायकों को मकान के लिए 60 लाख रुपये और गाड़ी के लिए 20 लाख रुपये का लोन मिलता था। इसके अलावा विधायकों के आश्रितों को भी चिकित्सा खर्च की सुविधा दी जाएगी।

हरियाणा में विधायक अब फ्लैट या कार खरीदने के लिए सरकार से एक करोड़ रुपये तक का सस्ता लोन ले सकेंगे। मकान की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। इसके अलावा आश्रितों को चिकित्सा खर्च की सुविधा भी मिलेगी। विधायक और पूर्व विधायक की मौत के बाद भी आश्रित पति-पत्नी को सरकारी खर्च पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी।
विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा ने विधानसभा (सदस्य सुविधाएं) संशोधन विधेयक और विधानसभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखे, जिन्हें सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
बढ़ती हुई महंगाई के नाम पर विधायकों को मकान व कार लोन की राशि में 20 लाख रुपये का इजाफा किया है। इतना ही नहीं, इस राशि को मर्ज करके एक करोड़ किया है और यह विधायकों की मर्जी पर छोड़ा है कि वे एक करोड़ का ऋण केवल मकान के लिए भी ले सकते हैं या फिर गाड़ी और मकान दोनों के लिए अलग-अलग भी।
अहम बात यह है कि पूर्व में इन विधेयकों को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। ये दोनों ही विधायक अचानक से लाए गए हैं। अभी तक विधायकों को मकान के लिए 60 लाख रुपये और गाड़ी के लिए 20 लाख रुपये का लोन मिलता था। विधायकों को चार प्रतिशत ब्याज दर पर लोन सुविधा विधानसभा की ओर से दी जाती है।
सरकार ने अब मकान और गाड़ी के लोन को आपस में मर्ज करके इसकी लिमिट एक करोड़ रुपये कर दी है। अब यह विधायक की मर्जी है कि वह एक करोड़ रुपये का लोन मकान के लिए ले या फिर इसके पार्ट में दोनों सुविधाओं (मकान व कार) के लिए लें। फैमिली पेंशन के लाभार्थियों को मेडिकल सुविधा नहीं मिलती थी। कानून में संशोधन के बाद अब फैमली पेंशन लेने वालों को चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी।
विधानसभा में शुक्रवार को अंतिम दिन हरियाणा विनियोग (संख्या दो) विधेयक तथा हरियाणा (बंदी आदान प्रदान) निर्सन विधेयक समेत छह विधेयक पास किए गए। विनियोग विधेयक में प्रदेश सरकार को राज्य की संचित निधि में से कुल 2 लाख 58 हजार 339 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया गया है।
बंदी आदान प्रदान निरसन विधेयक में प्रविधान किया गया था कि जब बंटवारा हुआ था, उस समय भारत व पाकिस्तान से बंदियों के आदान प्रदान के लिए कानून बनाया गया था, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस कानून को निरस्त कर दिया गया है।
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