मीडिया प्रभारी फिरोजपुरः राजीव कुमार
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
फिरोजपुर में प्रीगाबालिन 75 एमजी से अधिक की दवा पर प्रतिबंध, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश।
फिरोजपुर: 21 अगस्त 2026 (राजीव कुमार)। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमनदीप कौर पीसीएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत 75 एमजी से अधिक फॉर्मूलेशन वाली प्रीगाबालिन कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन फिरोजपुर की ओर से उनके ध्यान में लाया गया था कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस दवा का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर 75 एमजी से अधिक फॉर्मूलेशन वाली प्रीगाबालिन कैप्सूल और टैबलेट पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता महसूस की गई।
आदेशों के अनुसार कोई भी रिटेलर, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर संचालक, अस्पताल का फार्मासिस्ट या अन्य व्यक्ति प्रीगाबालिन 75 एमजी बिना मूल डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेच सकेगा। 75 एमजी तक की प्रीगाबालिन की बिक्री का भी पूरा रिकॉर्ड रखना होगा तथा खरीद-बिक्री के बिल सुरक्षित रखने होंगे।
मूल पर्ची पर स्टांप लगाकर केमिस्ट/रिटेलर का नाम, दवा खरीदने की तारीख और गोलियों की संख्या आदि दर्ज करना भी अनिवार्य होगा। विक्रेता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति ने उसी पर्ची के आधार पर पहले किसी अन्य दुकान से यह दवा न खरीदी हो। पर्ची में निर्धारित दिनों की मात्रा से अधिक दवा भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।
आदेशों के मुताबिक जिन मरीजों को वास्तव में इस दवा की आवश्यकता है, उनके लिए प्रीगाबालिन की उपलब्धता सिविल अस्पताल फिरोजपुर शहर में जन औषधि जेनेरिक ड्रग स्टोर द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर पर रहेगी। जन औषधि स्टोर के प्रभारी को प्रीगाबालिन के सभी फॉर्मूलेशन की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखने तथा आदेशों में दिए गए सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने तक प्रभावी रहेंगे।






