नैनीताल। एक युवक ने शादी के करीब एक माह बाद ही पत्नी को घुमाने के बहाने नैनीताल लाकर उसका गला घोंट दिया और फिर उसे खाई में फेंककर हत्या कर दी। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने नोएडा निवासी सद्दाम नाम के पति को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया है। सजा सोमवार को सुनाई जाएगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार 15 जनवरी 2018 की शाम नैनीताल-भवाली मोटर मार्ग पर भूमियाधार के पास तमन्ना नाम की महिला का शव बरामद हुआ था। उसकी शादी 19 नवंबर 2017 को ग्रीन वैली फार्म हाउस साहिबाबाद, गाजियाबाद में सद्दाम पुत्र उमर मोहम्मद फतेहपुर अट्टा, नोएडा के साथ हुई थी।
16 जनवरी को महिला के भाई आसिफ खान निवासी लोनिवि नोएडा ने उसकी शिनाख्त की और तल्लीताल थाने में तमन्ना के पति सद्दाम के विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी। बताया कि शादी के बाद से पति सद्दाम बहन तमन्ना को दहेज के लिए शुरू से प्रताड़ित करता था। इस कारण वह अपनी शादी के एक माह के भीतर ही ससुराल से आकर बड़ी बहन के पास रहने लगी थी। लेकिन वह तमन्ना को बहलाकर अपने घर ले गया और जनवरी 2018 में वह तमन्ना को नैनीताल घुमाने के बहाने लाया और 15 जनवरी को उसकी हत्या कर दी।
डीजीसी फौजदारी की से ओर से आरोप साबित करने के लिए न्यायालय में 11 गवाह पेश किये। ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने सद्दाम को पत्नी तमन्ना की हत्या का दोषी करार दिया है। बताया गया है कि वह पत्नी को हनीमून मनाने के नाम पर नैनीताल लाया था।