फिरोजपुर में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी, दो महीने तक रहेंगे लागू।

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मीडिया प्रभारी फिरोजपुरः राजीव कुमार

 

          (नया अध्याय, उत्तराखण्ड)

 

 

फिरोजपुर में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी, दो महीने तक रहेंगे लागू।

 

             फिरोजपुरः 20 अगस्त 2026। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमनदीप कौर, पीसीएस ने जिला फिरोजपुर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने तक लागू रहेंगे।

 

आदेश के तहत जेल क्षेत्र में पंजाब जेल नियम, 2022 अथवा किसी अन्य कानून के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं, सामग्री या उपकरणों को किसी भी माध्यम से अवैध रूप से अंदर ले जाने या अपने कब्जे में रखने पर रोक लगाई गई है।

 

इसके अलावा जिले के व्यापार मंडल, स्वर्णकार, कबाड़ यूनियन आदि के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कि दुकानदार पुराने मोबाइल फोन, सोना-चांदी के आभूषण, बिजली की तारें या अन्य सामान खरीदते समय बेचने वाले से सामान के स्रोत की पूरी जानकारी लें। बेचने वाले का आधार कार्ड जांचने के साथ उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। पुराने सामान की खरीद-बिक्री करने वाली दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जरूरी होगा।

 

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास फसलों और निर्माण पर रोक

 

अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र की ओर 1 किलोमीटर के दायरे में पॉपलर, सफेदा जैसे ऊंचाई वाले पेड़ तथा गन्ना, कपास, मक्का और चरी जैसी तेजी से बढ़ने वाली फसलें लगाने और ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगाई गई है। वहीं सीमा से 150 मीटर के भीतर 3 फीट से अधिक ऊंचाई वाली फसल या पौधे उगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

 

जेल और सीमा क्षेत्र में ड्रोन पर रोक

 

जेल क्षेत्र के आसपास 500 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा कारणों से ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।

 

सीमावर्ती गांवों में शाम के बाद डीजे, पटाखे और लेजर लाइट पर रोक।

 

सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े बीओपी के आसपास के गांवों में शाम 5 बजे के बाद डीजे/म्यूजिक सिस्टम, पटाखे और लेजर लाइटों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

रात में निजी नाव चलाने पर पाबंदी

 

फिरोजपुर के सीमा क्षेत्र में आने वाली नदी में निजी व्यक्तियों द्वारा रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाव चलाने पर पूर्ण रोक लगाई गई है।

 

सड़कों पर पशु छोड़ने और खुले में कूड़ा जलाने पर रोक

 

जिले की सीमा में किसी भी व्यक्ति को अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कूड़ा-कचरा आदि को खुले में आग लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

 

प्रशासन ने इन सभी आदेशों को जिले में कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लागू किया है। आदेश 20 अगस्त 2026 से आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेंगे।

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